Mumbai cruise drugs case: बहुचर्चित मुंबई क्रूज ड्रग्स मामलें में आखिरकार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को राहत मिल ही गई. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court)ने तीनों को जमानत दे दी है. जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में आर्यन के साथ अरबाज और मुनमुन को भी जमानत दी है. उन्होंने कहा ‘सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है.मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा.' कोर्ट का यह फैसला मामले की तीनों आरोपियों के लिए बेहद खुशी और राहत के क्षण लेकर आया. मॉडल मुनमुन के भाई प्रिंस और वकील अली काशिफ खान ने NDTV से बातचीत की. मॉडल मुनमुन के भाई प्रिंस ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल से हमें बड़ी राहत मिली है. मेरी बहन ने पिछले 25 दिन काफी बुरा समय गुजारा.फाइनली हम दिवाली सेलिब्रेट कर पाएंगे. ' .
प्रिंस ने कहा, 'इस दौरान हमारा परिवार काफी परेशान रहा. मुझे खुशी है कि वह कल बाहर आ पाएगी. हम बेहद खुश हैं.' मुनमुन की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील अली काशिफ खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सीएमएम कोर्ट,सेशंस कोर्ट और अब हाईकोट में हमारी ओर से दी गई दलीलें एक जैसी थीं. सीएमएम कोर्ट और सेशंस कोर्ट में एनसीबी ने कानून को तोड़-मरोड़कर पेश किया. सेशंस कोर्ट में भी सेक्शन 29 लगवाकर ड्रग पैडलर्स के साथ कनेक्ट करवा दिया. सेशंस कोर्ट में साजिश दिखाई गई,सिंडीकेट की बात की गई.
काशिफ ने कहा, बहरहाल हाईकोर्ट ने यह समझा होगा कि केस में कुछ गलत हो रहा. हम हाईकोर्ट को धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि हमें उस समय बेहद खुशी हुई जब मुकुल रोहतगी के आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट ने जल्दी फैसला दे दिया. उन्होंने कहा कि हम यही चाह रहे थे कि दीपावली हर कोई घर में बनाए. हमें खुशी है कि कोर्ट ने इसे कंसीडर किया. उम्मीद है कि कल इन लोगों को जेल से रिहाई मिल जाएगी.
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