
वीरभद्र सिंह (फाइल फोटो)
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आरोप-पत्र में वीरभद्र सिंह की पत्नी समेत छह आरोपियों के नाम हैं.
अदालत आरोप-पत्र पर 12 फरवरी को विचार करेगी
सभी आरोपियों के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए
हिमाचल प्रदेश : वीरभद्र मामले में एलआईसी एजेंट को मिली जमानत
आरोप पत्र में 83 वर्षीय सिंह, उनकी 62 वर्षीय पत्नी के अलावा यूनिवर्सल एपल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सह-आरोपी प्रेम राज और लवण कुमार रोअच का नाम है.
सभी के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाए गए हैं. आनंद चौहान के खिलाफ यह दूसरा आरोप पत्र है. ईडी ने एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामले की जांच के दौरान चौहान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जारी जांच के बारे में स्थिति रिपोर्ट में ईडी ने दावा किया कि उसने कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और बैंक के लेनदेन की जांच की है.
ईडी ने 18 जनवरी को अदालत से जांच पूरी करने के लिए एक और महीने का समय देने का अनुरोध किया था जिसके बाद अदालत ने उसे स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. ईडी ने पीएमएलए के संबद्ध प्रावधानों के तहत आनंद चौहान को नौ जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया था. धन शोधन मामले में दो जनवरी को उसे जमानत मिल गई थी.
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इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एक अन्य मामले में सिंह, उनकी पत्नी और चौहान समेत अन्य लोगों का आरोप पत्र में नाम है. दंपति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. उनके समेत अन्य आरोपी सीबीआई के समक्ष मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं.
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