
केरल के मरादू अपार्टमेंट डिमोलेशन का मामले में सुप्रीम कोर्ट फ्लैट मालिकों की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई को तैयार हो गया है. फ्लैट मालिकों ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि खुली अदालत में सुनवाई हो. केरल सरकार ने कोर्ट को बताया कि 61.5 करोड में से 27 करोड़ रुपये मुआवजा फ्लैट मालिकों को दे दिया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी पैसा भी दिया जाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीआरजे़ के उल्लंघन के चलते सारे फ्लैट गिराने के आदेश दिये थे. इसके साथ ही फ्लैट मालिकों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था.
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह बिल्डरों से उचित मुआवजे के विषय पर पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करेगी. केरल सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने स्थिति रिपोर्ट जमा की और कहा कि शीर्ष अदालत के मरादू फ्लैट गिराने के पहले के आदेश का राज्य ने आंशिक रूप से पालन किया है. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के अनुपालन के तहत राज्य सरकार ने मरदु फ्लैट मालिकों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 27.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और 33.51 करोड़ रुपए का भुगतान करना अभी बाकी है. इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह मरादू फ्लैट गिराने समेत शीर्ष अदालत के पहले के फैसले का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करे.
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