मुंबई:
मुंबई की एक लोकल ट्रेन के महिला कोच में आज सुबह एक व्यक्ति ने एक महिला का बलात्कार करने की कोशिश की और कामयाब नहीं होने पर उसे मारने का प्रयास किया।
राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने 28 वर्षीय व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकने पर महिला मदद के लिए चिल्लाई।
जीआरपी के अनुसार, 23 वर्षीय पीड़िता दादर जाने के लिए सुबह 5 बजकर 41 मिनट पर मुंबई मध्य स्टेशन से रेलगाड़ी के द्वितीय श्रेणी के महिला कोच में चढ़ी थी।
जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा, आरोपी महालक्ष्मी स्टेशन पर कोच में घुसा और पीड़िता को अकेले देखकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसका बलात्कार करने की कोशिश की। पीड़िता ने जब मदद के लिए अपना मोबाइल फोन बाहर निकाला तो आरोपी ने गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। रेलगाड़ी जब अगले स्टेशन लोअर पारेल पर रकी तो महिला मदद के लिए चिल्लाई, जिसके बाद प्लेटफार्म पर खड़े यात्रियों और जीआरपी के जवानों ने आरोपी को पकड़ लिया।
त्रिवेदी ने कहा, घटना के समय आरोपी देवराज हनुमंत कनापा ने शराब पी रखी थी। वह उपनगर कुर्ला का निवासी है। आरोपी को चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया है, जिसके बाद उसे हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट की एक अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह पूछने पर कि नियमानुसार आवश्यक होने के बावजूद महिला कोच में कोई पुलिस अधिकारी मौजूद क्यों नहीं था, त्रिवेदी ने कहा कि इस संबंध में जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा, जीआरपी बोरीवली के एक कांस्टेबल को रेलगाड़ी में तैनात होना था। उसे काम में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि देवराज के खिलाफ कल्याण में चेन खींचने के दो मामले दर्ज हैं।
राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने 28 वर्षीय व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकने पर महिला मदद के लिए चिल्लाई।
जीआरपी के अनुसार, 23 वर्षीय पीड़िता दादर जाने के लिए सुबह 5 बजकर 41 मिनट पर मुंबई मध्य स्टेशन से रेलगाड़ी के द्वितीय श्रेणी के महिला कोच में चढ़ी थी।
जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा, आरोपी महालक्ष्मी स्टेशन पर कोच में घुसा और पीड़िता को अकेले देखकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसका बलात्कार करने की कोशिश की। पीड़िता ने जब मदद के लिए अपना मोबाइल फोन बाहर निकाला तो आरोपी ने गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। रेलगाड़ी जब अगले स्टेशन लोअर पारेल पर रकी तो महिला मदद के लिए चिल्लाई, जिसके बाद प्लेटफार्म पर खड़े यात्रियों और जीआरपी के जवानों ने आरोपी को पकड़ लिया।
त्रिवेदी ने कहा, घटना के समय आरोपी देवराज हनुमंत कनापा ने शराब पी रखी थी। वह उपनगर कुर्ला का निवासी है। आरोपी को चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया है, जिसके बाद उसे हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट की एक अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह पूछने पर कि नियमानुसार आवश्यक होने के बावजूद महिला कोच में कोई पुलिस अधिकारी मौजूद क्यों नहीं था, त्रिवेदी ने कहा कि इस संबंध में जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा, जीआरपी बोरीवली के एक कांस्टेबल को रेलगाड़ी में तैनात होना था। उसे काम में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि देवराज के खिलाफ कल्याण में चेन खींचने के दो मामले दर्ज हैं।
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