 
                                            मेजर आदित्य और शहीद औरंगजेब सहित 20 कर्मियों को मिलेगा शौर्य चक्र.
                                                                                                                        - सशस्त्र बलों के 20 कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा
- मेजर आदित्य कुमार और राइफलमैन औरंगजेब को भी मिलेगा सम्मान
- राइफलमैन औरंगजेब की पुलवामा में आतंकियों ने कर दी थी हत्या
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                                                                                नई दिल्ली: 
                                        मेजर आदित्य कुमार (Major Aditya Kumar) और राइफलमैन औरंगजेब ( Rifleman Aurangzeb) समेत सशस्त्र बलों के 20 कर्मियों को शौर्य चक्र (Shaurya Chakra) से सम्मानित किया जाएगा. आदित्य कुमार उस वक्त विवादों में आ गए थे जब जनवरी में उनकी यूनिट ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पथराव कर रही भीड़ पर गोली चला दी थी और उसमें तीन लोग मारे गये थे. वहीं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले औरंगजेब को भी शौर्य पुरस्कार दिया जाएगा. आतंकवादियों ने जून महीने में पुलवामा से अगवा करके उनकी बर्बरता से हत्या कर दी थी. उस वक्त वह ईद मनाने के लिए छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे.
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44 राष्ट्रीय राइफल्स से ताल्लुक रखने वाले औरंगजेब का गोलियों से छलनी शव पुलवामा में कलामपुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर मिला था. स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शौर्य पुरस्कार विजेताओं की आधिकारिक सूची रक्षा मंत्रालय ने जारी की. मेजर कुमार की अगुवाई वाली यूनिट ने 27 जनवरी को शोपियां में पथराव कर रही भीड़ पर गोली चला दी थी, जिसमें तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी. इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने घटना में शामिल सैन्य कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
VIDEO : शहीद औरंगजेब के घर एक किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची रक्षा मंत्री
फरवरी में मेजर कुमार के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करके प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) लागू होने की स्थिति में राज्य सरकार किसी सेवारत सैन्यकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती.
(इनपुट: भाषा)
                                                                        
                                    
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फरवरी में मेजर कुमार के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करके प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) लागू होने की स्थिति में राज्य सरकार किसी सेवारत सैन्यकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती.
(इनपुट: भाषा)
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