म्यांमार के आठ नागरिकों के खिलाफ क्वारंटाइन के नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने और स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना महाराष्ट्र की एक मस्जिद में रहने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. ये सभी तबलीगी जमात के सदस्य हैं. एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ये लोग पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, जो देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मुख्य केंद्र के तौर पर उभरा है.
पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘वे स्थानीय प्रशासन को सूचित किये बिना नागपुर में एक मस्जिद में रह रहे थे, जो कि विदेशी कानून का भी उल्लंघन है.''ये सभी आठ लोग म्यांमार के यांगून शहर के रहने वाले हैं और यहां सात मार्च को पहुंचे थे. गिट्टीखदान इलाके में एक मस्जिद में 21 मार्च तक रहने के बाद वे पुलिस को सूचित किए बिना तहसील क्षेत्र में एक अन्य मस्जिद की इमारत में चले गए और क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन किया.
अधिकारी ने कहा कि एक सूचना के आधार पर पुलिस ने हाल ही में मस्जिद में जांच की जहां उसे विदेशी नागरिक मिले और स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया गया. उन्होंने कहा कि यहां विधायक हॉस्टल में क्वारंटाइन किए गए सभी आठ व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं.
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