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This Article is From Jun 30, 2020

कस्टडी में पिता-पुत्र की मौत : मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस के खिलाफ 'हत्या का केस दर्ज करने के लिए आधार' मौजूद

रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक सी प्रतापन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी कुमार और पुलिस कांस्टेबल महाजन के खिलाफ जांच को बाधित करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है.

कस्टडी में पिता-पुत्र की मौत : मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस के खिलाफ 'हत्या का केस दर्ज करने के लिए आधार' मौजूद
दोनों पिता और बेटे को 19 जून को पुलिस ने हिरासत में लिया था.
नई दिल्ली:

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के तूतीकोरिन जिले में पुलिस हिरासत (Police Custody) में हुई पिता-पुत्र की मौत के बाद से ही राज्यभर में आक्रोश है. इसी बीच मगंलवार को मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए आधार की मौजूदगी में 'पुलिस अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज' करने की बात कही है. बता दें, पुलिस द्वारा 19 जून को एक पिता और बेटे को कर्फ्यू के बाद भी दुकान खोले रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था. 

हाई कोर्ट ने इस मामले में दो पुलिस अधिकारी और एक कॉन्स्टेबल को तलब किया था. तीनों को आज हाई कोर्ट में पेश होने के लिए समन किया गया था. हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की एक रिपोर्ट के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों और कॉन्स्टेबल के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है. 

इस रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक सी प्रतापन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी कुमार और पुलिस कांस्टेबल महाजन के खिलाफ जांच को बाधित करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है. अदालत में जमा मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार, 'कॉन्स्टेबल महाराजन ने कहा, 'आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते.'

59 वर्षीय जयराज और उसके 31 वर्षीय बेटे बिनिक्स को 19 जून को कर्फ्यू के बाद भी अपनी मोबाइल की दुकान खोले रखने के कारण हिरासत में लिया गया था. इसके बाद कथित रूप से पुलिस हिरासत में किए गए टॉर्चर के कारण पिता और पुत्र की मौत हो गई थी. 

वीडियो: जयराज और बिनिक्स को मारने वाली पुलिस देश भर में हैं

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