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This Article is From Aug 02, 2020

मध्यप्रदेश : छेड़छाड़ के आरोपी को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, शर्त जानकर रह जाएंगे हैरान

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आरोपी विक्रम बागरी को आदेश दिया कि वह निर्धारित शर्तें पूरी करके उसकी तस्वीरें रजिस्ट्री में जमा कराए

मध्यप्रदेश : छेड़छाड़ के आरोपी को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, शर्त जानकर रह जाएंगे हैरान
प्रतीकात्मक तस्वीर
इंदौर:

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) की इंदौर बेंच ने छेड़छाड़ के आरोपी को सशर्त जमानत (Conditional bail) दी है. शर्त यह है कि आरोपी रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) पर पीड़ित के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा. आरोपी विक्रम बागरी उज्जैन जेल में बंद है. अप्रैल में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद विक्रम बागरी ने इंदौर में जमानत याचिका दायर की थी.
      
सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्या की सिंगल बेंच ने आरोपी को 50 हजार के मुचलके के साथ जमानत दी. उसमें शर्त यह भी है कि वह 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन 11 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर पीड़ित के घर राखी और मिठाई लेकर जाएगा और पीड़िता से आग्रह करेगा कि वह उसे भाई की तरह राखी बांधे.

इसी के साथ विक्रम पीड़ित की रक्षा का वचन देकर भाई के रूप में परम्परा अनुसार उसे 11 हजार रुपये देगा और पीड़िता के बेटे को भी 5 हजार रुपये कपड़े और मिठाई के लिए देगा. इतना ही नहीं, इस सबकी तस्वीरें रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं.

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आरोपी को लिखित में ये भी देना होगा कि वह कोविड-19 को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगा.

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