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This Article is From Nov 05, 2020

लोन मोरेटोरियम केस : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अनुरोध पर सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए टाली

Lone Moratorium:केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी. अदालत ने कहा था कि लोगों की दिवाली इस बार सरकार के हाथों में है

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लोन मोरेटोरियम केस : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अनुरोध पर सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए टाली
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट की मांग को लेकर याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लोन पर मोरेटोरियम (कर्ज अदायगी में कुछ वक्त की छूट) लेने वाले लोगों को ब्याज पर ब्याज के मामले में सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए टाल दी है. केंद्र सरकार ने कहा था कि (Loan Moratorium ) सुनवाई टाल दी जाए, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल किसी और मामले में व्यस्त हैं.

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जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच छह महीने की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है. हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार राहत का आदेश जारी कर चुकी है. केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी. बता दें शीर्ष अदालत ने इससे पहले सरकार से कहा था कि सरकार को जल्‍द से जल्‍द ब्‍याज माफी योजना लागू करनी चाहिए.अदालत ने कहा था कि लोगों की दिवाली इस बार सरकार के हाथों में है.

यह भी पढ़ें- Loan Moratorium : केंद्र ने SC को बताया- कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक ‘ब्याज पर ब्याज' जमा करेंगे ऋणदाता

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के मामले पर आखिरी सुनवाई 14 अक्टूबर को की थी. इस सुनवाई में SC ने कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए. इस दौरान केंद्र ने सर्कुलर जारी करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था..सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 15 नवंबर तक इससे जुड़ा सर्कुलर जारी कर देगी.इसे ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था.कोर्ट ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में इतना समय क्यों लगना चाहिए.

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