तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को सीबीआई कोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली:
बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन आईआरसीटीसी घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कुछ राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई विशेष अदालत ने तेजस्वी और राबड़ी देवी को जमानत दे दी है. वहीं आरजेडी अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने भी गुरुवार को रांची की सीबीआई अदालत के समक्ष सरेंडर किया था. वह चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं और उन्हें इलाज के लिए कोर्ट ने पेरोल दी थी जो 30 अगस्त को खत्म हो गई थी.
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- सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को कोर्ट के सम्मुख पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. कोर्ट ने छह अक्टूबर के लिए लालू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. वह चारा घोटाला मामले में इस वक्त रांची जेल में सजा काट रहे हैं.
- इस मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी
- कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ना तो आरोपियों की रिमांड की मांग की और ना ही उनकी जमानत का विरोध किया है.
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- ये कानूनी लड़ाई है और कानूनी तरीके से लड़ेंगे: मनोज झा
- आरजेडी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे.
- अदालत ने इस मामले में तेजस्वी और राबड़ी के अलावा सभी अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी है.
- पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी और राबड़ी देवी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है
- सीबीआई ने कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की. चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव इस वक्त रांची की जेल में है.
- तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश होने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे
आईआरसीटीसी मामले में अदालत ने लालू प्रसाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को आज (31 अगस्त) को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा था. बुधवार को दिल्ली रवाना होने के पूर्व राबड़ी देवी और तेजस्वी ने पटना में पत्रकारों से कोई खास बात नहीं की. तेजस्वी ने सिर्फ इतना कहा, "न्यायिक प्रक्रिया है, पूरा तो करना ही होगा." वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईआरसीटीसी होटल आवंटन धनशोधन मामले में 29 अगस्त को राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ अपना पहला आरोप-पत्र दायर किया.
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धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत यहां की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई अभियोजन शिकायत (आरोप-पत्र) में ईडी ने प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद के नेता पी.सी. गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स नाम की एक कंपनी और 10 अन्य को नामजद किया है.
क्या है आरोप
ईडी का आरोप है कि पुरी और रांची स्थित रेलवे के दो होटलों के अधिकारों के सब-लीज कोचर के स्वामित्व वाली मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने में प्रसाद और आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने अपने पदों का दुरूपयोग किया. होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डेसिमल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (राजद सांसद पी.सी.गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी) को दे दी गई थी. उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर यह जमीन कंपनी को दी गई थी. ईडी ने आरोप-पत्र में कहा है, ‘काफी महंगी जमीन से लैस वह कंपनी धीरे-धीरे राबड़ी देवी और तेजस्वी को ट्रांसफर कर दी गई. बहुत ही मामूली कीमत पर शेयर खरीद कर ऐसा किया गया. ’
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एजेंसी ने कहा, ‘जमीन हासिल करने के लिए इस्तेमाल में लाई गई धनराशि संदिग्ध स्रोत से आई थी और मेसर्स अभिषेक फाइनांस कंपनी लिमिटेड नाम की एक एनबीएफसी का इस्तेमाल करके पी.सी. गुप्ता से जुड़ी कंपनियों के जरिए उसका धनशोधन किया गया था. ’ इसके बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी ने उचित बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे थे. आरोप-पत्र के मुताबिक, ‘यह गौर करने लायक है कि राबड़ी देवी की ओर से शेयरों की खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए धन सवालों के घेरे में हैं और तेजस्वी ने जिनसे शेयर खरीदे, उन्होंने वह शेयर अपने पास होने से इनकार किया है. ’ ईडी ने कहा कि उसने इस मामले में अब तक 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है. सीबीआई ने भी कुछ समय पहले इस मामले में एक आरोप-पत्र दायर किया था.
VIDEO: तेजस्वी और राबड़ी को मिली पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत
जब लालू यादव ने एयर होस्टेस से कहा- सिस्टर देखो, कोई हमको काजू खाने नहीं दे रहा...
IRCTC घोटाला मामले की CBI कोर्ट में सुनवाई LIVE UPDATES
- सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को कोर्ट के सम्मुख पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. कोर्ट ने छह अक्टूबर के लिए लालू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है. वह चारा घोटाला मामले में इस वक्त रांची जेल में सजा काट रहे हैं.
- इस मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी
- कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ना तो आरोपियों की रिमांड की मांग की और ना ही उनकी जमानत का विरोध किया है.
लालू यादव का दावा-मोदी सरकार 2019 से पहले विरोधी नेताओं को जेल भेजने की बना रही योजना
- ये कानूनी लड़ाई है और कानूनी तरीके से लड़ेंगे: मनोज झा
- आरजेडी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे.
- अदालत ने इस मामले में तेजस्वी और राबड़ी के अलावा सभी अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी है.
- पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी और राबड़ी देवी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है
IRCTC scam case: Delhi's Patiala House Court grants bail to all accused including former Bihar CM Rabri Devi & RJD leader Tejashwi Yadav. All have to furnish a personal bond & surety amount of Rs 1 lakh each. https://t.co/xf7L1PyJYR
— ANI (@ANI) August 31, 2018
- सीबीआई ने कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की. चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव इस वक्त रांची की जेल में है.
- तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश होने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे
Delhi: Former Bihar CM Rabri Devi & RJD leader Tejashwi Yadav arrive at Patiala House court, to appear in connection with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) scam case. pic.twitter.com/eBFFH6xzxZ
— ANI (@ANI) August 31, 2018
आईआरसीटीसी मामले में अदालत ने लालू प्रसाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को आज (31 अगस्त) को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा था. बुधवार को दिल्ली रवाना होने के पूर्व राबड़ी देवी और तेजस्वी ने पटना में पत्रकारों से कोई खास बात नहीं की. तेजस्वी ने सिर्फ इतना कहा, "न्यायिक प्रक्रिया है, पूरा तो करना ही होगा." वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईआरसीटीसी होटल आवंटन धनशोधन मामले में 29 अगस्त को राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ अपना पहला आरोप-पत्र दायर किया.
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धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत यहां की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई अभियोजन शिकायत (आरोप-पत्र) में ईडी ने प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद के नेता पी.सी. गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स नाम की एक कंपनी और 10 अन्य को नामजद किया है.
क्या है आरोप
ईडी का आरोप है कि पुरी और रांची स्थित रेलवे के दो होटलों के अधिकारों के सब-लीज कोचर के स्वामित्व वाली मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने में प्रसाद और आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने अपने पदों का दुरूपयोग किया. होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डेसिमल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (राजद सांसद पी.सी.गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी) को दे दी गई थी. उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर यह जमीन कंपनी को दी गई थी. ईडी ने आरोप-पत्र में कहा है, ‘काफी महंगी जमीन से लैस वह कंपनी धीरे-धीरे राबड़ी देवी और तेजस्वी को ट्रांसफर कर दी गई. बहुत ही मामूली कीमत पर शेयर खरीद कर ऐसा किया गया. ’
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एजेंसी ने कहा, ‘जमीन हासिल करने के लिए इस्तेमाल में लाई गई धनराशि संदिग्ध स्रोत से आई थी और मेसर्स अभिषेक फाइनांस कंपनी लिमिटेड नाम की एक एनबीएफसी का इस्तेमाल करके पी.सी. गुप्ता से जुड़ी कंपनियों के जरिए उसका धनशोधन किया गया था. ’ इसके बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी ने उचित बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे थे. आरोप-पत्र के मुताबिक, ‘यह गौर करने लायक है कि राबड़ी देवी की ओर से शेयरों की खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए धन सवालों के घेरे में हैं और तेजस्वी ने जिनसे शेयर खरीदे, उन्होंने वह शेयर अपने पास होने से इनकार किया है. ’ ईडी ने कहा कि उसने इस मामले में अब तक 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है. सीबीआई ने भी कुछ समय पहले इस मामले में एक आरोप-पत्र दायर किया था.
VIDEO: तेजस्वी और राबड़ी को मिली पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत
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