झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक एनोस एक्का को हत्या के मामले में उम्रकैद

सिमडेगा की अदालत ने पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या में दोषी करार धनेश बड़ाईक को भी आजीवन कारावास की सजा दी

झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक एनोस एक्का को हत्या के मामले में उम्रकैद

झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक एनोस एक्का को शिक्षक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है.

खास बातें

  • कोलेबिरा से विधायक एनोस एक्का की विधानसभा सदस्यता भी रद्द होगी
  • 26 नवंबर 2014 को शिक्षक संघ के नेता मनोज कुमार लसिया की हत्या हुई थी
  • शिक्षक की हत्या के मामले में एनोस एक्का चार साल से जेल में बंद
रांची:

झारखंड के सिमडेगा में पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या में दोषी करार विधायक एनोस एक्का को आज सिमडेगा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया. इस फैसले के साथ ही कोलेबिरा से विधायक एनोस एक्का की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो जाएगी.

इस मामले में शनिवार को सिमडेगा कोर्ट ने कोलेबिरा के विधायक सहित एक अन्य को दोषी करार दिया था. 26 नवंबर 2014 को सिमडेगा के शाहपुर प्रखंड संघर्ष समिति और कोलेबिरा प्रखंड पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार लसिया की हत्या कर दी गई थी. पिछले चार सालों से मनोज कुमार की हत्या के आरोप में एनोस एक्का जेल में बंद है. उम्रकैद मिलने के बाद एनोस एक्का की विधायकी भी चली गई है.

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न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में एनोस एक्का के साथ एक अन्य आरोपी धनेश बड़ाईक को भी दोषी ठहराया था. इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान एक्का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए.

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एनोस एक्का और धनेश बड़ाईक को आईपीसी की धारा 364-ए, 302, 120-बी, 171-एफ, 201 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया है. मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 28 और बचाव पक्ष की ओर से छह गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.


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