राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव. (फाइल फोटो)
रांची:
चारा घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद से जुड़े चौथे मामले की सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई. सजा सुनाने के लिए 15 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है. यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है.
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लालू प्रसाद के अलावा इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और 30 अन्य भी आरोपी हैं. लालू प्रसाद को चारा घोटाले के पहले मामले में वर्ष 2013 में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी. इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी.
VIDEO : लालू प्रसाद को पांच साल कैद की सजा
तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा दी गई. लालू को अब इस घोटाले से जुड़े रांची और पटना मामले में सुनवाई का सामना करना है.
(इनपुट : एजेंसी)
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लालू प्रसाद के अलावा इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और 30 अन्य भी आरोपी हैं. लालू प्रसाद को चारा घोटाले के पहले मामले में वर्ष 2013 में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी. इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी.
VIDEO : लालू प्रसाद को पांच साल कैद की सजा
तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा दी गई. लालू को अब इस घोटाले से जुड़े रांची और पटना मामले में सुनवाई का सामना करना है.
(इनपुट : एजेंसी)
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