कोच्चि:
केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि कोच्चि के तट पर खड़े इटली के मालवाहक जहाज 'एनरिका लेक्सी' को सोमवार शाम पांच बजे से पहले तट छोड़ने की अनुमति न दी जाए।
इसी जहाज के सुरक्षाकर्मियों की ओर से हुई गोलीबारी में 15 फरवरी को दो भारतीय मछुआरों की मौत हो गई थी। न्यायालय ने यह आदेश एक मृतक मछुआरे की विधवा डोरा गेलस्टाइन की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
डोरा ने एक न्यायमूर्ति के मंगलवार के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें जहाज के मालिकों को 25 लाख रुपये की बैंक गारंटी पेश करने के आदेश दिए गए थे, जबकि डोरा ने जहाज को छोड़ने से पहले एक करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था।
इसी जहाज के सुरक्षाकर्मियों की ओर से हुई गोलीबारी में 15 फरवरी को दो भारतीय मछुआरों की मौत हो गई थी। न्यायालय ने यह आदेश एक मृतक मछुआरे की विधवा डोरा गेलस्टाइन की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
डोरा ने एक न्यायमूर्ति के मंगलवार के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें जहाज के मालिकों को 25 लाख रुपये की बैंक गारंटी पेश करने के आदेश दिए गए थे, जबकि डोरा ने जहाज को छोड़ने से पहले एक करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था।