
कपिल शर्मा (फाइल फोटो)
मुंबई:
कॉमेडियन कपिल शर्मा को गोरेगांव फ्लैट मामले में दो हफ्ते की राहत मिली है. बीएमसी ने जवाब देने के लिए हफ्ते भर का समय मांगा था. इस बीच अभिनेता इरफान खान और बिल्डिंग के एक और निवासी ने अर्जी दाखिल की है जिस पर अगली तारीख तक बीएमसी को जवाब देना है.
कपिल शर्मा ने बीएमसी अधिनियम की धारा 351 के तहत जारी 28 अप्रैल के नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उन्होंने दावा किया था कि नोटिस दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किया गया. बीएमसी ने अपने नोटिस में दावा किया था कि गोरेगांव में 18 मंजिला आवासीय इमारत डीएलएच इंक्लेव में कुछ निर्माण कार्य अवैध थे और उन्हें गिराना होगा. इसी इमारत में कपिल शर्मा, इरफान खान का फ्लैट है. बीएमसी अब अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती.
कपिल शर्मा ने बीएमसी अधिनियम की धारा 351 के तहत जारी 28 अप्रैल के नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उन्होंने दावा किया था कि नोटिस दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किया गया. बीएमसी ने अपने नोटिस में दावा किया था कि गोरेगांव में 18 मंजिला आवासीय इमारत डीएलएच इंक्लेव में कुछ निर्माण कार्य अवैध थे और उन्हें गिराना होगा. इसी इमारत में कपिल शर्मा, इरफान खान का फ्लैट है. बीएमसी अब अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती.
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