यह ख़बर 06 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

कनिमोई की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

खास बातें

  • कनिमोई ने अपने महिला होने के आधार पर जमानत मांगी। अदालत में उन्होंने कहा, 'मेरा दुर्भाग्य है कि मैं करुणानिधि की बेटी और एक सांसद हूं।'
New Delhi:

दिल्ली की एक अदालत ने 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य की जमानत की अर्जी पर सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले टेलीकॉम घोटाले में आरोपी कनिमोई ने अपने महिला होने के आधार पर जमानत मांगी थी। अदालत में उन्होंने कहा, 'मेरा दुर्भाग्य है कि मैं करुणानिधि की बेटी और एक सांसद हूं।'शुक्रवार को 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी द्रमुक सांसद और पार्टी प्रमुख करुणानिधि की बेटी कनिमोई दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश हुईं, और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जमानत की अर्जी भी दी। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील रामजेठमलानी पैरवी कर रहे हैं।कनिमोई पर द्रमुक के कलैगनार टीवी के लिए स्वान टेलीकॉम से 200 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। माना जा रहा है कि यह रकम स्वान टेलीकॉम ने स्पेक्ट्रम मिलने के ऐवज में रिश्वत के तौर पर ए राजा की करीबी कनिमोई को दी थी, जिनकी कलैगनार टीवी में 20 फीसदी की हिस्सेदारी है।उनके साथ सिनेयुग एंटरटेनमेंट के प्रमोटर करीम मोरानी भी पेश होने वाले थे, लेकिन उनके वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर पेशी से छूट मांगी। वैसे कनिमोई के अतिरिक्त कलैगनार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार भी कोर्ट में उपस्थित हुए। दूसरी ओर, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वे कनिमोई की ज़मानत का विरोध करेंगे, सो, अभी यह अदालत के हाथ में है कि कनिमोई की गिरफ्तारी होगी या नहीं।उल्लेखनीय है कि कनिमोई ने बृहस्पतिवार को NDTV से बातचीत में कहा था कि वह बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार हैं, तथा इस संकट के समय पूरा डीएमके परिवार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि वह मामले का सामना कानूनी ढंग से करेंगी और पाकदामन साबित होकर निकलेंगी।राज्यसभा सदस्य कनिमोई को प्रवर्तन निदेशालय ने धन समाशोधन निर्मूलन अधिनियम के तहत 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में पेश होने के लिए कहा है। कनिमोई ने कहा कि उन्हें देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा है और वह उसका पालन करेंगी। उन्होंने कहा, अदालत जो भी फैसला करेगी, मैं उसे स्वीकार करूंगी।


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