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This Article is From Apr 13, 2022

कंगना रनौत के शो 'Lock Upp' के खिलाफ कॉपीराइट इशू, याचिका पर SC नहीं करेगा सुनवाई

याचिकाकर्ता प्राइड मीडिया ने अपने कॉपीराइट सूट में कहा है कि 'शो 'लॉक अप' की अवधारणा पूरी तरह से हमारे शो 'द जेल' नामक अवधारणा से कॉपी की गई थी जिसे हम बनाने जा रहे थे. हमारे शो के लिए एक कॉपीराइट 2018 में पंजीकृत किया गया था लेकिन इसे कोविड -19 कारण प्रोड्यूस नहीं किया जा सका.'

कंगना रनौत के शो 'Lock Upp' के खिलाफ कॉपीराइट इशू, याचिका पर SC नहीं करेगा सुनवाई
कंगना रनौत के Lock Upp शो पर कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर याचिका डाली गई थी.
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के होस्ट किए गए शो 'Lock Upp' के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं चलेगा. शो के खिलाफ कॉपीराइट मुकदमे में शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया है. अदालत ने प्राइड मीडिया को एकता कपूर की कंपनी ऑल्ट बालाजी के खिलाफ निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया. दरअसल, याचिकाकर्ता प्राइड मीडिया ने ऑल्ट बालाजी के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की थी, जिससे प्रोडक्शन कंपनी को किसी भी प्लेटफॉर्म पर लॉक अप को रिलीज करने, प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने से रोका जा सके.

प्राइड मीडिया ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जिसने शो पर निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया था. शो पर निषेधाज्ञा ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई थी, लेकिन एकता कपूर के ऑल्ट मीडिया ने तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका पर निषेधाज्ञा हटा ली.

क्या है मामला

याचिकाकर्ता प्राइड मीडिया ने अपने कॉपीराइट सूट में कहा है कि 'शो 'लॉक अप' की अवधारणा पूरी तरह से हमारे शो 'द जेल' नामक अवधारणा से कॉपी की गई थी जिसे हम बनाने जा रहे थे. हमारे शो के लिए एक कॉपीराइट 2018 में पंजीकृत किया गया था लेकिन इसे कोविड -19 कारण प्रोड्यूस नहीं किया जा सका.' सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्राइड मीडिया के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने मामले को सुने बिना पहले दिन ही निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया.

इस दौरान जस्टिस एमआर शाह ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि वो शायद ये शो देखना चाहते थे.

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तेलंगाना HC ने 26 फरवरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया था. पीठ ने कहा था कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि दोनों शो की अवधारणा समान और कॉपी की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राइड मीडिया के अधिकारों के लिए पूर्वाग्रह है.

ऑल्ट बालाजी ने HC  में कहा था कि प्राइड मीडिया ने आखिरी समय में ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कॉपीराइट के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त की थी जो कि स्क्रीनराइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत थी, न कि कॉपीराइट बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ. इसने यह भी कहा था कि सीरीज शुरू करने में देरी से दर्शकों की संख्या पर व्यापक और अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ेगा. अगर शो का प्रसारण नहीं किया गया तो ऑल्ट बालाजी को हर दिन 17.5 रुपये लाख का नुकसान होगा.

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