जिग्नेश शाह की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जिग्नेश शाह और नौ अन्य के 63 मून्स टेक्नोलॉजीस और अन्य किसी भी कंपनी में निदेशक बनने पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि शाह 63 मून्स के संस्थापक हैं जिसे पहले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीस के नाम से जाना जाता था. शाह उन लोगों में से एक हैं जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में 5,600 करोड़ रुपये के भुगतान संकट में कथित तौर पर शामिल रहे हैं.
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इसके अलावा एनसीएलटी ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीस के हितधारकों की सुरक्षा के लिए सरकार से कहा है कि वह कंपनी में तीन निदेशक नामित कर सकती है. न्यायाधिकरण का यह आदेश कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की एक याचिका पर सुनाया गया है.(इनपुट भाषा से)
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