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This Article is From Feb 09, 2017

जिया खान आत्महत्या मामला : हाई कोर्ट ने राबिया खान की SIT गठन की मांग ख़ारिज की

जिया खान आत्महत्या मामला :  हाई कोर्ट ने राबिया खान की  SIT गठन की मांग ख़ारिज की
जिया खान ने 2013 में अपने ही घर में आत्महत्या कर ली थी
मुंबई: गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. पिछले साल इसी महीने में जिया की मां राबिया खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले में एसआईटी गठित करने की मांग की थी.

बता दें कि 3 जून, 2013 को बॉलीवुड अभिनेत्री जिया को उनके घर में पंखे से लटके हुए पाया गया. मुम्बई पुलिस द्वारा खुदखुशी का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जिया की मां राबिया खान ने जिया के नज़दीकी मित्र सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. बाद में राबिया ने सूरज पर जिया की हत्या का का इलज़ाम लगाया. सूरज को आईपीसी की धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत गिरफ़्तार भी किया गया था, लेकिन 21 दिन बाद उसे कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी. राबिया खान का कहना है कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगी.

गौरतलब है कि जिया का असली नाम नफीसा खान था. जिया की मां राबिया भी एक अभिनेत्री रही हैं. अमिताभ बच्चन के साथ 'निःशब्द', आमिर खान के साथ 'गजनी' जैसी फिल्में कर जिया चर्चा में आई थी.


 

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