जय शाह मामला : पत्रकार रोहिणी सिंह और द वायर के खिलाफ ट्रायल पर रोक बनी रहेगी

द वायर बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह और द वायर के खिलाफ ट्रायल पर रोक बनी रहेगी. 

जय शाह मामला : पत्रकार रोहिणी सिंह और द वायर के खिलाफ ट्रायल पर रोक बनी रहेगी

द वायर बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह और द वायर के खिलाफ ट्रायल पर रोक बनी रहेगी.

नई दिल्ली :

द वायर बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह और द वायर के खिलाफ ट्रायल पर रोक बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 अगस्त को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामले में सभी प्रयास हो चुके हैं इसलिए अब वो सुनवाई को तैयार है. वहीं जय शाह की ओर से कहा गया कि बेमतलब वायर अमित शाह और प्रधानमंत्री की तस्वीरें छाप रहा है जबकि केस से उनका कोई लेना देना नहीं है.  वो विरोधियों के मुख पत्र की तरह काम कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 अगस्त को अंतिम सुनवाई होगी. पत्रकार रोहिणी सिंह, द वायर बनाम जय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोर्ट से बाहर समझौता करने का सुझाव दिया था लेकिन द वायर ने कहा कि माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है और कहा कि ये स्टोरी जनहित में की गई. दरअसल सुप्रीम कोर्ट वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. 

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रोहिणी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने  ट्रायल पर रोक लगा दी थी. गुजरात हाईकोर्ट ने वेब पोर्टल द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने जय शाह द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी. वेब साइट ने दावा किया था कि एनडीए के सत्ता में आने के एक साल बाद उनकी कंपनी का कारोबार 16,000 गुना बढ़ गया था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कंपनी ने अपने कारोबार में भारी वृद्धि की. एक साल में इसकी आय 50,000 रुपये से बढ़कर 80 करोड़ रुपये हो गई.

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जय शाह ने लेख की लेखिका रोहिणी सिंह के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मुकदमा दायर किया है. आपराधिक मानहानि के मामले में महानगर मजिस्ट्रेट ने 13 नवंबर को सभी उत्तरदाताओं को बुलाया था. भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह गैग आदेश के चलते सुरक्षित थे. अहमदाबाद कोर्ट ने वेब साइट के खिलाफ आदेश दिया था कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमित शाह के खिलाफ किसी विशेष रुप में नही प्रकाशित कर सकते. जिसके बाद द वायर ने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी. 

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