गुजरात हाईकोर्ट ने द वायर की याचिका पर जय शाह को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है.
अहमदाबाद:
गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह को गुरुवार को एक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. यह नोटिस ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘द वायर’ द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया गया है.
याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत पोर्टल पर इस संबंध में कोई भी खबर देने पर रोक लगाई गई है. न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.
VIDEO : सच सामने आना चाहिए
वेबसाइट की ओर से जिरह करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि जय शाह से संबंधित किसी भी लेख के प्रकाशन से वेबसाइट को रोकने वाला निचली अदालत का आदेश, संविधान में दिए गए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है. याचिका में कहा कि गया कि इसके पाठकों को जानने का अधिकार है और यह भी दावा किया कि लेख में जय शाह की कंपनी के बारे में मानहानिकारक कुछ भी नहीं है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत पोर्टल पर इस संबंध में कोई भी खबर देने पर रोक लगाई गई है. न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.
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वेबसाइट की ओर से जिरह करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि जय शाह से संबंधित किसी भी लेख के प्रकाशन से वेबसाइट को रोकने वाला निचली अदालत का आदेश, संविधान में दिए गए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है. याचिका में कहा कि गया कि इसके पाठकों को जानने का अधिकार है और यह भी दावा किया कि लेख में जय शाह की कंपनी के बारे में मानहानिकारक कुछ भी नहीं है.
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