नई दिल्ली:
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे अब 16 अगस्त से जंतर-मंतर पर प्रस्तावित अपना अनशन कर सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि वह जंतर-मंतर पर निषेधाज्ञा लागू नहीं करेगी। एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार के अपने आदेश में कहा था कि जंतर-मंतर, इंडिया गेट, सेंट्रल विस्टा लॉन, राजपथ, कनाट प्लेस और इसके आसपास के इलाकों में 30 अगस्त से नौ सितम्बर तक अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस ने हालांकि शुक्रवार को कहा कि दो स्थानों जंतर-मंतर और इंडिया गेट पर प्रतिबंध से छूट होगी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जा सकती हैं।" ज्ञात हो कि पुलिस के गुरुवार के आदेश से गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की 16 अगस्त से जंतर-मंतर पर आमरण अनशन करने की योजना पर सवाल खड़े हो गए थे। अन्ना हजारे एक सख्त लोकपाल विधेयक के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए दोबारा अनशन करने वाले हैं। पुलिस के गुरुवार के आदेश के बाद चिंतित टीम अन्ना ने कहा, "उन्होंने जंतर-मंतर से निषेधाज्ञा का आदेश हटा लिया है। फिर भी, हम दिल्ली पुलिस को भेजे गए पत्र के जवाब की प्रतीक्षा में हैं। हमने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है।"
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जंतर-मंतर, निषेधाज्ञा