यह ख़बर 23 फ़रवरी, 2012 को प्रकाशित हुई थी

मछुआरा मामला : वकील ने कहा, सुनवाई भारत में नहीं हो सकती

खास बातें

  • दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार इटली के मालवाहक जहाज के सुरक्षाकर्मियों के वकील ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय जलसीमा में हुई थी, इसलिए इस मामले की सुनवाई भारत में नहीं हो सकती।
कोच्चि:

दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार इटली के मालवाहक जहाज के सुरक्षाकर्मियों के वकील ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय जलसीमा में हुई थी, इसलिए इस मामले की सुनवाई भारत में नहीं हो सकती।

गिरफ्तार सुरक्षाकर्मी लातोरे मैसिमिलानो और सालवातोर गिरोने की ओर से पेश वकील सुनील दत्त ने न्यायालय को बताया कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय जलसीमा में हुई थी, इसलिए मामले की सुनवाई केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हो सकती है।

दत्त ने न्यायालय से दोनों सुरक्षाकर्मियों पर लगे हत्या के आरोपों को खारिज करने की मांग की। दोनों सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ सोमवार को निचली अदालत में हत्या का आरोप दायर किया गया है।

ज्ञात हो कि इटली के मालवाहक जहाज के सुरक्षाकर्मियों ने गत 15 फरवरी को अलाप्पुझा के तट पर भारतीय मछुआरों गेलैस्टीन (45) और अजेश बिंकी (25) को कथित रूप से समुद्री डाकू समझकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोप में मैसिमिलानो और सालवातोर को रविवार को गिरफ्तार किया गया।

वहीं, अभियोजन पक्ष के महानिदेशक टी. आसफ अली ने न्यायालय को बताया कि अपराध करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया उसकी जहाज से अभी बरामदगी की जानी है।

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उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत गुरुवार को समाप्त हो रही है, उनसे और पूछताछ करने के लिए पुलिस को उनकी हिरासत की जरूरत होगी।  न्यायालय मामले पर अब 28 फरवरी को सुनवाई करेगा।