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This Article is From May 26, 2016

इटली के नौसैनिक को सुप्रीम कोर्ट ने दी देश जाने की अनुमति, केंद्र ने नहीं किया विरोध

इटली के नौसैनिक को सुप्रीम कोर्ट ने दी देश जाने की अनुमति, केंद्र ने नहीं किया विरोध
इतालवी मरीन...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इटली के नौसैनिक को लेकर अहम फैसला सुनाया है जिसके तहत कोर्ट ने इतालवी मरीन साल्वाटोर गिरोने की जमानत शर्त में ढील दी है। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकारण द्वारा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर फैसला किए जाने तक उसे इटली जाने की अनुमति दी है।

इतालवी राजदूत को देना होगा हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतालवी राजदूत को इस बारे में नया हलफनामा देना होगा कि यदि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण भारत के पक्ष में फैसला देता है तो गिरोने भारत लौटेगा।

केंद्र ने नहीं जताई आपत्ति
केंद्र ने कोर्ट को बताया कि उसे मरीन की जमानत शर्त में ढील दिए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले इटली ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से इतालवी मरीन सलवातोर गिरोने को भारत से जल्द स्वदेश भेजने के संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता पंचाट के फैसले को तत्काल लागू करने का अनुरोध किया था।

क्या है मामला
गिरोने उन दो इतालवी मरीनों में से एक हैं जो पोत ‘एनरिका लेक्सी’ पर सवार थे और उन पर वर्ष 2012 में केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है। दूसरा मरीन मासिमिलियानो लातोरे वर्ष 2014 में तबीयत खराब होने के कारण इटली वापस चला गया।

(इनपुट्स भाषा से भी)

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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