पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को सशर्त जमानत दी. पी चिदंबरम बिना निचली अदालत की अनुमति के विदेश नही जा सकते. उन्हें जांच में सहयोग करना होगा. जब भी जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी उन्हें जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले का असर चिदंबरम के खिलाफ चल रहे किसी दूसरे मामले पर नहीं पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस दलील को माना जिसमें उन्होंने कहा था कि पी चिदंबरम दो महीने से जेल में बंद है.
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पी चिदंबरम (P Chidambaram) की उम्र 74 साल है, वो उम्र संबंधी बीमारियों से ग्रसित है. इस मामले में दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सॉलिसिटर जनरल की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि ज़मानत पर रिहा होने के बाद चिदंबरम फ्लाइट रिस्क हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हम SG की इस दलील से भी सहमत नहीं है कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों में आर्थिक अपराधियों की रिहाई फ्लाइट रिस्क साबित हो सकती है. इस मामले में दूसरे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. ऐसे में चिदम्बरम भी जमानत के हकदार है. बता दें कि सीबीआई से इतर ईडी मामले में पी चिदंबरम हिरासत में हैं.
बताते चले कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बीते शुक्रवार को INX मीडिया मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी. CBI ने चार्जशीट में पी चिदंबरम करीब 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया. CBI ने स्पेशल कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा कि पी चिदंबरम ने 2008 में यह पैसे लिए थे. CBI के अनुसार पी चिदंबरम ने रिश्वत के तौर पर कुल 9.96 लाख रुपये लिए थे.
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CBI ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram), उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और कंपनियों समेत कुल 15 लोगों व निकायों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया. सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच जारी है. उसने बताया कि सिंगापुर एवं मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र (लैटर्स रोगेटरी) पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी.
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