INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत की अर्जी दी है और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने जल्द सुनवाई की मांग की है. सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम पहले से 90 दिनों से जेल में हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार है. CJI बोबड़े ने कहा कि मंगलवार या बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेंगे. अर्जी में चिदंबरम ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत अर्जी रद्द करने का फैसला गलत है. अर्जी में हाईकोर्ट द्वारा फैसले में रोहित टंडन केस के तथ्य कॉपी केस करने पर भी सवाल उठाए गए हैं.
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इससे पहले 15 नवंबर को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को INX मीडिया मामले में बड़ा झटका लगा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया के ईडी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसले के दौरान कहा, "आरोप बेहद गंभीर हैं, और आरोपी की मुख्य भूमिका है."
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा, "अगर इस स्टेज पर चिदम्बरम को ज़मानत दी जाती है, तो 70 बेनामी बैंक एकाउंटों समेत शेल कंपनियों और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जनहित में ज़मानत अर्जी को ख़ारिज किया जाता है. इस आर्थिक अपराध के चलते देश को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ."
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वहीं उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में अगर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा. आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम 21 अगस्त से पुलिस की हिरासत में हैं. हालांकि चिदंबरम को CBI से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.
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