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This Article is From Nov 15, 2019

INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

INX Media: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को INX मीडिया मामले में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया के ईडी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. 

INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत
INX Media Case: पी चिदंबरम (P Chidambaram)
नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को INX मीडिया मामले में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया के ईडी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, "आरोप बेहद गंभीर हैं, और आरोपी की मुख्य भूमिका है..." दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा, "अगर इस स्टेज पर चिदम्बरम को ज़मानत दी जाती है, तो 70 बेनामी बैंक एकाउंटों समेत शेल कंपनियों और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जनहित में ज़मानत अर्जी को ख़ारिज किया जाता है... इस आर्थिक अपराध के चलते देश को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ..." 

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सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में अगर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा. आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम 21 अगस्त से पुलिस की हिरासत में हैं. हालांकि चिदंबरम को CBI से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा. 

Video: पी चिदंबरम को CBI वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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