
आधार फाइल फोटो
नई दिल्ली:
आधार कार्ड पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि समाज के हित में शुरुआत की गई सुविधाओं के बारे में सरकार की चिंता जायज है. सरकार का ये जानना कि वो सही लोगों तक पहुंच रही है या नहीं ज़रूरी है.
आधार मामला: SC में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रहित और निजता के अधिकार के बीच बैलेंस जरूरी
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार बिना किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को किसी से साझा किए बैगर आधार कार्ड से सरकारी योजनाओं पर नज़र रखती है तो इसमें क्या हर्ज है.
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, “राष्ट्रहित और निजता के अधिकार के बीच बैलेंस होना जरूरी है. हम आतंकवाद और हवाला के वक्त में जी रहे हैं, इसलिए निजता पर बैलेंस बनाना जरूरी है. इसी तरह की सूचनाएं गूगल जैसे प्राइवेट ऑपरेटर भी हासिल करते हैं.” ये टिप्पणी उस वक्त की गई थी जब याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने कहा कि आधार सिर्फ नागरिकों की इलेक्टॉनिक मैपिंग है और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता. नागरिकों को बिना सरकार की नजर में आए रहने का अधिकार है.
VIDEO: आधार की गोपनियता पर उठे सवाल, एक आधार से 9 फोन नंबर लिंक
आधार मामला: SC में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रहित और निजता के अधिकार के बीच बैलेंस जरूरी
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार बिना किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को किसी से साझा किए बैगर आधार कार्ड से सरकारी योजनाओं पर नज़र रखती है तो इसमें क्या हर्ज है.
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, “राष्ट्रहित और निजता के अधिकार के बीच बैलेंस होना जरूरी है. हम आतंकवाद और हवाला के वक्त में जी रहे हैं, इसलिए निजता पर बैलेंस बनाना जरूरी है. इसी तरह की सूचनाएं गूगल जैसे प्राइवेट ऑपरेटर भी हासिल करते हैं.” ये टिप्पणी उस वक्त की गई थी जब याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने कहा कि आधार सिर्फ नागरिकों की इलेक्टॉनिक मैपिंग है और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता. नागरिकों को बिना सरकार की नजर में आए रहने का अधिकार है.
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