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This Article is From Apr 24, 2018

दिल्‍ली सीलिंग मामला: SC ने कहा- 1797 अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों पर लगे रोक, पूछा- 7 मंज़िला इमारत कैसे बनीं

सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

दिल्‍ली सीलिंग मामला: SC ने कहा- 1797 अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों पर लगे रोक, पूछा- 7 मंज़िला इमारत कैसे बनीं
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 1797 अवैध कालोनियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं
नई दिल्ली: सीलिंग मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. स्पेशल टास्क फोर्स को आदेश दिया है कि दो हफ्ते में पब्लिक रोड और फुटपाथ से कब्जे हटाए जाएं.  

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कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों नें सात-सात मंजिलें कैसे बनाई जा रहीं हैं. अगर नियमित कॉलोनियों में बिल्डिंग बाईलॉज हैं तो अवैध कालोनियों में क्यों नहीं है. अवैध कालोनियों में ऐसे निर्माणों को इजाजत क्यों दी जा रही है? 

वहीं केंद्र ने कहा कि 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1218 को प्रोविजनल मंजूरी दी गई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का राज खत्म हो गया है. अदालत ने सरकार को कहा कि हलफनामा दाखिल कर कह दीजिए कि हम कानून का पालन नहीं कर सकते. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आप अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर रहे है. इसका मतलब है कि आप अवैध काम को बढ़ावा दे रहे है, मसलन लोग अवैध निर्माण करते रहे और आप उनको नियमित कर रहे है.

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इस दौरान कोर्ट में एमिक्स क्यूरी रंजीत कुमार ने कहा कि सरकार कह रही है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. सरकार अवैध कब्जे और निर्माण को रोकने के लिए सही त्तरीक़े से प्रयास नही कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि 2009 से लेकर अब तक  पूरी दिल्ली में भूमिगत पानी का स्तर क्या है? कहां भूजल का स्तर गिरा है और कहां बढ़ा है.

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