नई दिल्ली:
दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने आतंकवादियों को धन मुहैया कराने में कथित संलिप्तता पर कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के संदिग्ध सहयोगी गुलाम मोहम्मद भट्ट और तीन अन्य के खिलाफ शनिवार को आरोप तय किए। इनकी सुनवाई 16 अप्रैल से शुरू होगी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश एचएस शर्मा ने गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध करने के लिए भट्ट, मोहम्मद सिद्दीक गनाई, गुलाम जीलानी लीलू और फारूक अहमद दग्गा के खिलाफ आरोप तय किए।
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू करने के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
एनआईए ने अगस्त 2011 में दायर अपने आरोप पत्र में भट्ट पर आरोप लगाया कि उन्होंने तीन वर्ष के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के लिए 4.57 करोड़ रुपये जुटाए।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने भट्ट को जनवरी 2011 में गिरफ्तार किया था। टीम ने भट्ट के पास से कथित रूप से 21 लाख रुपये बरामद किए। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने बाद में इस मामले को एनआईए को सौंप दिया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश एचएस शर्मा ने गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध करने के लिए भट्ट, मोहम्मद सिद्दीक गनाई, गुलाम जीलानी लीलू और फारूक अहमद दग्गा के खिलाफ आरोप तय किए।
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू करने के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
एनआईए ने अगस्त 2011 में दायर अपने आरोप पत्र में भट्ट पर आरोप लगाया कि उन्होंने तीन वर्ष के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के लिए 4.57 करोड़ रुपये जुटाए।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने भट्ट को जनवरी 2011 में गिरफ्तार किया था। टीम ने भट्ट के पास से कथित रूप से 21 लाख रुपये बरामद किए। दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने बाद में इस मामले को एनआईए को सौंप दिया।