यह ख़बर 09 जनवरी, 2013 को प्रकाशित हुई थी

जेल नहीं, अस्पताल जाना चाहता था ओवैशी, अपील खारिज

खास बातें

  • नफरत फैलाने वाले भाषण के सिलसिले में देशद्रोह तथा आपराधिक साजिश के आरोपों में एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को आदिलाबाद की एक अदालत ने बुधवार को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया।
निर्मल (आंध्र प्रदेश):

नफरत फैलाने वाले भाषण के सिलसिले में देशद्रोह तथा आपराधिक साजिश के आरोपों में एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को आदिलाबाद की एक अदालत ने बुधवार को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। अदालत ने ओवैसी को अस्पताल स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया।

सोमवार को लंदन से लौटे और मंगलवार की शाम गिरफ्तार किए गए 42 वर्षीय विधायक ने कल की रात हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर निर्मल कस्बे के थाने में गुजारी। ओवैसी को सुबह 5:30 बजे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने विधायक को 22 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई तथा राज्य विधानसभा में पार्टी के नेता अकबरुद्दीन की सात दिन की रिमांड के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी जिस पर मजिस्ट्रेट ने विधायक से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।

ओवैसी को निर्मल से करीब 80 किलोमीटर दूर आदिलाबाद जिला जेल में रखा गया है।

अतिरिक्त न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अजेश कुमार ने ओवैसी के वकील की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें अदालत से उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के बंजारा हिल्स अस्पताल में स्थानांतरित करने का और आदिलाबाद जिला जेल से हैदराबाद की चंचलगुडा जेल में भेजने का भी अनुरोध किया गया था।

मजिस्ट्रेट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया और आदिलाबाद जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि विधायक को हरसंभव बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। पुलिस ने अपने रिमांड आवेदन में ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की पांच अलग-अलग धाराओं के तहत अतिरिक्त आरोप भी लगाए। धारा 120 बी, 295 ए, 124 ए, 188 और धारा 505 के तहत नए आरोप दर्ज किए गए हैं।

इससे पहले निर्मल कस्बे की पुलिस ने अकबरुद्दीन के कथित भड़काऊ भाषण को लेकर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 121 और 153 ए के तहत मामला दर्ज किया था। विधायक ने पिछले महीने अपने सार्वजनिक भाषणों में एक समुदाय विशेष के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था जिसके बाद उनके खिलाफ आदिलाबाद और निजामाबाद जिलों में स्वत: संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गईं। हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय ने भी अदालत के निर्देश के बाद एक मामला दर्ज किया।

आदिलाबाद और निजामाबाद जिलों में तनाव की स्थिति रही जहां अकबरुद्दीन की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे एमआईएम कार्यकर्ताओं ने बंद आयोजित किया। हैदराबाद के पुराने शहर के अनेक इलाकों में अनेक दुकानें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

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ओवैसी को कल हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही वह लंदन से लौटे थे और स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया।