महाराष्ट्र में अब गुटखा बेचा तो खैर नहीं, जमानत भी नहीं हो पाएगी

मुंबई:

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कहा कि गुटखे की बिक्री में शामिल लोगों पर गैर जमानती अपराधों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र में गुटखे के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन इसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पड़ोसी राज्यों से यहां गुटखे की तस्करी हो रही है।

राज्य के खाद्य एवं औषधि मंत्री गिरीश बापट ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सरकार प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए कदम उठा रही है। कांग्रेस विधायक मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रतिबंध के बावजूद राज्य में गुटखा बिक रहा है। यहां तक कि विधान भवन के बाहर भी ऐसा हो रहा है। उन्होंने जानना चाहा कि सरकार इसे लेकर क्या कदम उठा रही है।

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बापट ने जवाब में कहा कि 72,000 दुकानों की तलाशी ली गयी और अब तक 32 करोड़ रुपये के गुटखे जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा, 'पुलिस को आईपीसी की धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं जो कि गैर जमानती है।'