नई दिल्ली:
सीबीआई को काम की आजादी देने के मकसद से केंद्र सरकार ने कई अहम प्रस्तवों को मंज़ूरी दे दी है जिसमें सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से जुड़ा प्रस्ताव भी है।
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए पैनल का गठन होगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर उनके नुमाइंदे होंगे।
मौजूदा कानून के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र करता है। प्रस्ताव के मुताबिक सीबीआई निदेशक का कार्यकाल दो से तीन साल का होगा।
मौजूदा कानून में सीबीआई निदेशक के कार्यकाल के लिए समय सीमा तय नहीं है। सीबीआई में एक अभियोजन निदेशक होगा जो सरकारी वकीलों की नियुक्ति करेगा।
मौजूदा कानून में अभियोजन निदेशक का उल्लेख नहीं है। केंद्र सुप्रीम कोर्ट में जल्द हलफनामा देने वाली है जिसमें इन बदलावों की सूची होगी। प्रधानमंत्री और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाएगा।
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए पैनल का गठन होगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर उनके नुमाइंदे होंगे।
मौजूदा कानून के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र करता है। प्रस्ताव के मुताबिक सीबीआई निदेशक का कार्यकाल दो से तीन साल का होगा।
मौजूदा कानून में सीबीआई निदेशक के कार्यकाल के लिए समय सीमा तय नहीं है। सीबीआई में एक अभियोजन निदेशक होगा जो सरकारी वकीलों की नियुक्ति करेगा।
मौजूदा कानून में अभियोजन निदेशक का उल्लेख नहीं है। केंद्र सुप्रीम कोर्ट में जल्द हलफनामा देने वाली है जिसमें इन बदलावों की सूची होगी। प्रधानमंत्री और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाएगा।
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