दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में आगामी सोमवार से गुटखा, खैनी और जर्दा सहित चबाए जाने वाले सभी तरह के तंबाकू की बिक्री, खरीद और यहां तक कि भंडारण को प्रतिबंधित लगाने जा रही है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया, 'हमने चबाए जाने वाले सभी तरह के तंबाकू को सोमवार से दिल्ली में प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का फैसला किया है। इसके तहत, किसी को भी इनकी बिक्री, खरीद या भंडारण की इजाजत नहीं होगी।' जैन ने बताया कि दिल्ली पुलिस की प्रवर्तन टीमों और स्वास्थ्य विभाग को शहर में औचक निरीक्षण करने को कहा गया है, ताकि प्रतिबंध पूरी तरह से लागू किया जा सके।
हालांकि, सिगरेट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सितंबर 2012 में दिल्ली सरकार की एक अधिसूचना आई थी, जो शहर में गुटखा को प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों के अनुरूप थी।
लेकिन चूंकि प्रतिबंध में 'गुटखा' शब्द का जिक्र था, इसलिए तंबाकू के खुदरा विक्रेताओं ने अलग-अलग पाउचों में गुटखा में शामिल चीजों (सुपारी और तंबाकू) को बेचना शुरू कर दिया। इसलिए, गुटखा को प्रतिबंधित करना कारगर नहीं हो सका। इसलिए, दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग ने बीते साल चबाए जाने योग्य सभी तरह के तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए एक नए प्रस्ताव पर काम करना शुरू किया।
अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में खुदरा विक्रेताओं को उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से भी गुटखा की आपूर्ति होती है। तंबाकू नियंत्रण पर अपनी कोशिशें बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसके नुकसानदेह प्रभावों के बारे में 'तंबाकू जागरूक नागरिक' डायरेक्टरी बना कर जागरूकता फैलाने के लिए एक इनोवेटिव कैंपेन भी शुरू किया है।
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