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This Article is From Nov 19, 2012

कांडा की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने पुलिस और कांडा की दलीलेंसुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि विस्तृत आदेश बाद में पारित होगा।

हरियाणा के पूर्व मंत्री कांडा, गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकाने के मामले में नामजद हैं।

गीतिका (23) का शव पांच अगस्त को उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार स्थित उसके घर की सीलिंग फैन से झूलता पाया गया था।

घटनास्थल से गीतिका के लिखे दो सुसाइड नोट बरामद हुए थे, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए कांडा और उनकी कम्पनी की कर्मचारी अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

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Gopal Kanda, गोपाल कांडा की जमानत, Bail Plea