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This Article is From Apr 05, 2014

गैस मुल्य विवाद : सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मोइली और अंबानी के खिलाफ केजरीवाल की प्राथमिकी अवैध

नई दिल्ली:

सॉलिसिटर जेनरल मोहन परासरन का मानना है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की पूर्व सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो मामला दायर किया था वह अवैध और देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा है।

एनडीटीवी को सॉलिसिटर जेनरल की केंद्र सरकार को भेजी गई चिट्ठी की कॉपी मिली है, जिसमें उन्होंने अपनी यह राय जाहिर की है।

इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस साल फरवरी महीने में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, रिलांयस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी पर गैस की मूल्यवृद्धि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इस संबंध में लिखी चिट्ठी में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि गैस मुल्य निर्धारन का मुद्दा केंद्र सराकर के क्षेत्राधिकार में आता है और राज्य सरकार को इसमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसें में प्राथमिकी निरस्त करवाने के लिए केंद्र सरकार को हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।

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