कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के चलते लॉकडाउन (Lockdown) के समय में हवाई जहाज़ में यात्रा करने के लिए बुक किए गए टिकटों की पूरी राशि ग्राहक को वापस मिलेगी. यह जानकारी केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफ़नामे में दी है. सरकार का यह निर्देश सभी एयरलाइंसों पर लागू होगा. देश में और विदेशों के लिए बुक सभी टिकटों पर राशि वापस की जाएगी.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 25 मार्च से 3 मई, 2020 के बीच हवाई यात्रा के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाहकों में यात्रियों द्वारा बुक किए गए टिकटों की राशि, यानी COVID-19 लॉकडाउन के पहले दो चरणों के दौरान खरीदे गए टिकटों का शुल्क, पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा.
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यात्री अपनी पसंद के किसी भी मार्ग पर 31 मार्च, 2021 तक क्रेडिट शेल का उपभोग करने में सक्षम होगा. यदि यात्री क्रेडिट शेल से अधिक मूल्य का टिकट खरीदना चाहता है, तो वह और पैसे का उपयोग कर सकता है.
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