
सीजेआई दीपक मिश्रा. (फाइल फोटो)
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कांग्रेस के दो सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका
सभापति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
वेंकैया नायडू ने महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया था
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याचिका में कहा गया था कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा महाभियोग के नोटिस को रद्द करना मनमाना और गैरकानूनी है. याचिका में मांग की गई है कि जजों की एक कमिटी बनाई जाए जो CJI के ऊपर लगे आरोपों की जांच करें. कपिल सिब्बल ने जस्टिस चेलामेशेवर के सामने मेंशन किया कहा कि याचिका को लिस्ट करने को कहा जाए क्योंकि चीफ जस्टिस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते.
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जस्टिस चेलामेश्वर ने चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करने को कहा है. इस पर जब कपिल ने मना किया तो जस्टिस चेलामेश्वर ने उन्हें कल आने को कहा है.
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बता दें कि पंजाब से सांसद प्रताप सिंह बाजवा और गुजरात से सांसद अमी हर्षाड्रे याग्निक ने याचिका दाखिल की है. गौरतलब है कि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था.
VIDEO: महाभियोग के नोटिस को रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
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