पांच जजों की संविधान पीठ करेगी CJI के खिलाफ महाभियोग मामले पर दायर याचिका की सुनवाई

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस के दो सांसदों की याचिका पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित की गई है.

पांच जजों की संविधान पीठ करेगी CJI के खिलाफ महाभियोग मामले पर दायर याचिका की सुनवाई

सीजेआई दीपक मिश्रा. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • कांग्रेस के दो सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका
  • सभापति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
  • वेंकैया नायडू ने महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया था
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस के दो सांसदों की याचिका पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी है. संविधान पीठ मंगलवार को इस याचिका पर विचार करेगी. उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को होने वाले कामकाज की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति एके सिकरी, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पांच सदस्यीय संविधान पीठ कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर सुनवाई करेंगे. इससे पहले मामले को लेकर कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.  

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याचिका में कहा गया था कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा महाभियोग के नोटिस को रद्द करना मनमाना और गैरकानूनी है. याचिका में मांग की गई है कि जजों की एक कमिटी बनाई जाए जो CJI के ऊपर लगे आरोपों की जांच करें. कपिल सिब्बल ने जस्टिस चेलामेशेवर के सामने मेंशन किया कहा कि याचिका को लिस्ट करने को कहा जाए क्योंकि चीफ जस्टिस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते.

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जस्टिस चेलामेश्वर ने चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करने को कहा है. इस पर जब कपिल ने मना किया तो जस्टिस चेलामेश्वर ने उन्हें कल आने को कहा है.

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बता दें कि पंजाब से सांसद प्रताप सिंह बाजवा और गुजरात से सांसद अमी हर्षाड्रे याग्निक ने याचिका दाखिल की है. गौरतलब है कि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था. 

VIDEO: महाभियोग के नोटिस को रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती


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