दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में फरार पांच आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने सनवर कालिया, सद्दाम खान, अनवर, चांद, सलमान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को अंसार, सलीम चिकना, इमाम शेख उर्फ सोनू चिकना, दिलशाद व अहीर समेत 9 आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में वर्चुअल पेशी कराई थी. जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन पांच आरोपियों को 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
क्राइम ब्रांच ने अदालत के सामने दलील दी कि मामला बेहद संवेदनशील है. इसलिए अभी और पूछताछ होनी बाकी है, जिससे साजिश में शामिल अन्य आरोपियों का पता लग सके. बता दें कि जिन पांच आरोपियों को अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेजा है, इन पर NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है. क्राइम ब्रांच ने अदालत में कहा कि इन आरोपियों में से किसी को पश्चिम बंगाल ले जाया जा सकता है. ताकि इनसे जुड़े कनेक्शन का पता लगाया जा सके. कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के कहने पर 9 में से अन्य 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
उल्लेखनीय है कि जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें आठ पुलिसकर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हो गया था. पुलिस के अनुसार, हिंसा के दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई और कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया. पुलिस के अनुसार, जहांगीरपुरी के बी-ब्लॉक का रहने वाला अंसार (35) हिंसा की घटना का कथित ‘‘मुख्य साजिशकर्ता'' है.
पुलिस ने कहा कि शुरूआती जांच के दौरान यह सामने आया है कि अंसार के कई बैंक खातों में रुपये हैं और उसके पास कई संपत्ति भी हैं, जिन्हें कथित तौर पर जुआ की रकम से खरीदा गया. अभी तक, पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है.
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