सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली की सौंदर्यीकरण योजना पर अंतिम फैसला लेने को कहा

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से याचिका पर चार अक्टूबर से पहले इसके नियमितीकरण की बात कही

सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली की सौंदर्यीकरण योजना पर अंतिम फैसला लेने को कहा

अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई वाले दिन अंतिम स्वीकृत योजना को उसके समक्ष रखा जाएगा.

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दक्षिण मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह और इसके आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर अधिकारियों से अंतिम फैसला लेने और उसे साल के अंत तक लागू करने को कहा. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से याचिका पर किसी भी तरीके से फैसला करने को कहा और चार अक्टूबर से पहले इसके नियमितीकरण की बात कही, जिस दिन इसकी अगली सुनवाई की तारीख है. इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने दरगाह जाने वाली सड़क पर बनी किनारा मस्जिद के कुछ अवैध हिस्सों को गिराये जाने से बचाया था.

दरगाह परिसर और इसके आसपास प्रस्तावित सौंदर्यीकरण का जिक्र करते हुए प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, "संबंधित अधिकारियों द्वारा भी इस पर विचार किया जाना चाहिए."  

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पीठ ने कहा, "इसलिए हम निर्देश देते हैं कि बंबई के कलेक्टर सभी संबंधित पक्षों और अधिकारियों की बैठक चार सितंबर को बुलाएंगे और प्रस्तावित सौंदर्यीकरण योजना को जस का तस या इसमें बदलाव के साथ, जैसा भी उचित लगता हो, स्वीकार करके या चार सितंबर को पहली बैठक के तीन सप्ताह के अंदर नई सौंदर्यीकरण योजना बनाकर अंतिम निर्णय करेंगे."

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अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई वाले दिन अंतिम स्वीकृत योजना को उसके समक्ष रखा जाएगा. साथ में एक हलफनामा भी होगा जिसमें उस अवधि का उल्लेख होगा जिसके अंदर सौंदर्यीकरण योजना को लागू किया जाएगा.


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