महाराष्ट्र में नौकरियों और एडमीशन में मराठा आरक्षण के मामले की आज अंतिम सुनवाई

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आज सुनवाई

महाराष्ट्र में नौकरियों और एडमीशन में मराठा आरक्षण के मामले की आज अंतिम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेश में 12 फीसदी मराठा आरक्षण पर सोमवार को अंतिम सुनवाई शुरू करेगा. पिछली सुनवाई में  सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश भी जारी करने से इनकार किया था. इस तरह अभी मराठा आरक्षण पर कोई रोक नहीं है. 

पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. मराठा पर आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था.  सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि रोक का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे. दरअसल महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी प्रदान किए गए आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी में संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50% कैप का उल्लंघन हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट आदित्य ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना युवा सेना व अन्य छात्रों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई करेगी. युवा सेना ने प्रस्तुत किया है कि भारत में वर्तमान स्थिति केवल कोविद -19 संकट के कारण बिगड़ रही है और परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार

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सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर भी आज सुनवाई करेगा जिसमें पुलिस के घटना में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पालघर मामले की जांच अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग की गई है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. अदालत ने कहा था कि वो जानना चाहती है कि मामले की जांच कहां तक पहुंची.