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12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को मिलेगी फांसी
कठुआ गैंगरेप पीड़ित के पिता का कहना है कि इस क़ानून से हमें इंसाफ़ मिलेगा
बच्चा केवल एक बच्चा है जिसमें कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है: पीड़ित के पिता
We are simple people, we do not know the nitigrities of the decisions that the govt takes but whatever they're doing is good, we are hopeful for justice. A child is a child there is no Hindu or Muslim in that: Father of #Kathua rape victim on the ordinance to amend the POCSO Act pic.twitter.com/9Eb5jmWoKf
— ANI (@ANI) April 21, 2018
कठुआ मामला: पुलिस ने कहा, बच्ची से रेप नहीं होने की खबरें 'सच्चाई से काफी दूर'
कठुआ में रेप की शिकार बच्ची के पिता ने कहा कि हम साधारण लोग हैं, हम सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की गहराई नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी वे कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं. हम न्याय के लिए आशावादी हैं. एक बच्चा केवल एक बच्चा है जिसमें कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 को मंजूरी दी गई. सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में बलात्कार की घटनाओं पर गंभीर संज्ञान लिया है और ऐसी घटनाओं पर गहरा रोष व्यक्त किया है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिये ठोस उपाय तैयार करने पर जोर दिया गया.
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आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), साक्ष्य कानून, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोक्सो) में संशोधन का प्रावधान है. इसमें ऐसे अपराधों के दोषियों के लिए मौत की सजा का नया प्रावधान लाने की बात कही गई है. जम्मू कश्मीर के कठुआ और गुजरात के सूरत जिले में हाल ही में लड़कियों से बलात्कार और हत्या की घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है. अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
क्या है अध्यादेश में
- इसमें 16 वर्ष से कम आयु की किशोरियों और 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान किया गया है. इसके तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को अदालतों द्वारा मौत की सजा देने की बात कही गई है.
- इसके अलावा बलात्कार के मामलों की तेज गति से जांच और सुनवाई के लिये भी अनेक उपाए किये गए हैं. महिला के साथ बलात्कार के संदर्भ में सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष के कारावास किया गया है जिसे बढ़ाकर उम्र कैद किया जा सकता है.
- इसके साथ ही 16 वर्ष से कम आयु की किशोरी से बलात्कार के दोषियों को न्यूनतम सजा को 10 वर्ष कारावास से बढ़ाकर 20 वर्ष कारावास किया गया है जिसे बढ़ा कर उम्र कैद किया जा सकता है. 16 वर्ष से कम आयु की किशोरी से सामूहिक बलात्कार के दोषियों की सजा शेष जीवन तक की कैद होगी.
- बारह साल से कम उम्र के बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को अदालतों द्वारा कम से कम 20 साल कारावास की सजा या मृत्यु दंड होगी. बारह साल से कम उम्र की लड़कियों से सामूहिक बलात्कार के दोषियों को शेष जीवन तक कैद या मौत की सजा का प्रावधान किया गया है.
- बलात्कार से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई का काम दो महीने में पूरा करने का प्रावधान किया गया है. ऐसे मामलों में अपील की सुनवाई छह महीने में पूरा करने की बात कही गई है.
- अध्यादेश में यह कहा गया है कि 16 वर्ष से कम आयु की किशोरी से बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के आरोपी लोगों के लिये अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं होगा.
- इसमें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके त्वरित निपटान अदालतों के गठन की बात कही गई है. सभी पुलिस थाने और अस्पतालों में विशेष फारेंसिक किट उपलब्ध कराने की बात कही गई है.
- अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यौन अपराध से जुड़े लोगों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करेगा और इसे राज्यों के साथ साझा किया जायेगा.
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