प्रतीकात्मक तस्वीर
जम्मू:
जम्मू एवं कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों पर आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादी और पांच अन्य की न्यायिक हिरासत अवधि शुक्रवार को 12 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। इस आतंकवादी हमले में बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए थे।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने पाकिस्तानी आतकंवादी मोहम्मद नावेद और उसके सहयोगियों की हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। लश्कर-ए-तैयबा के आतकंवादियों नावेद और नोमान ने पांच अगस्त को उधमपुर जिले में बीएसफ के बस पर हमला किया था, जिसमें दो जवान शहीद हो गए थे, जबकि 11 अन्य घायल हो गए थे।
सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नोमान मारा गया, लेकिन नावेद बचकर एक गांव में घुस गया, जहां गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। नावेद से पूछताछ के आधार पर कश्मीर घाटी से अन्य पांच को गिरफ्तार किया गया। इन पर फलों से भरे एक ट्रक में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को उधमपुर ले जाने का आरोप है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने पाकिस्तानी आतकंवादी मोहम्मद नावेद और उसके सहयोगियों की हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। लश्कर-ए-तैयबा के आतकंवादियों नावेद और नोमान ने पांच अगस्त को उधमपुर जिले में बीएसफ के बस पर हमला किया था, जिसमें दो जवान शहीद हो गए थे, जबकि 11 अन्य घायल हो गए थे।
सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नोमान मारा गया, लेकिन नावेद बचकर एक गांव में घुस गया, जहां गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। नावेद से पूछताछ के आधार पर कश्मीर घाटी से अन्य पांच को गिरफ्तार किया गया। इन पर फलों से भरे एक ट्रक में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को उधमपुर ले जाने का आरोप है।
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