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This Article is From Apr 12, 2016

लोकपाल कानून : सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई तक संपत्ति का 3 साल का ब्योरा देने का निर्देश

लोकपाल कानून : सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई तक संपत्ति का 3 साल का ब्योरा देने का निर्देश
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से मंगलवार को कहा गया कि वे लोकपाल कानून के तहत आवश्यक नियमों के कारण जुलाई महीने तक अपनी संपत्तियों एवं देनदारियों का ब्योरा दाखिल करें। इसमें उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चों की संपत्तियों का भी ब्योरा शामिल होगा।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारी समय पर ब्योरा दाखिल कर दें। यह निर्देश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब इन रिटर्नों को दाखिल करने की समयसीमा सोमवार को 31 जुलाई तक कर दी गई। रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा पांच बार बढ़ाई जा चुकी है।

हर साल देना होगा संपत्ति का ब्योरा
कर्मचारियों को तीन घोषणा-पत्र यानी 2014, 2015 और 2016 के ब्योरे दाखिल करने होंगे। देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। लोकपाल कानून के तहत ये घोषणा-पत्र विभिन्न सेवा नियमों के तहत कर्मचारियों की ओर से दाखिल किए जाने वाले ब्योरों के अतिरिक्त होंगे। लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून, 2013 के तहत अधिसूचित नियमों के मुताबिक, हर लोक सेवक को हर साल के 31 मार्च तक की अपनी संपत्तियों एवं देनदारियों से जुड़ा वार्षिक ब्योरा उस साल के 31 जुलाई तक दाखिल करना होगा।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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