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This Article is From Sep 26, 2019

रॉबर्ट वाड्रा ने अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका का विरोध किया

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अंतिम बहस के लिए पांच नवंबर की तिथि तय की. निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. वाड्रा पर लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. 

रॉबर्ट वाड्रा ने अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका का विरोध किया
रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ईडी उन्हें बेमतलब परेशान कर रहा है (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि 'धन के लेन-देन की कड़ियों' से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है. ईडी ने न्यायमूर्ति चंद्र शेखर के सामने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किल को बुलाती है, वह उसके सामने पेश होते हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है. वकील ने यह भी कहा कि ईडी ने जो प्रश्न किए, उनके मुवक्किल ने उनका उत्तर दिया और उन पर लगाए गए आरोपों को 'स्वीकार नहीं करने' का यह अर्थ नहीं है कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अंतिम बहस के लिए पांच नवंबर की तिथि तय की. निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. वाड्रा पर लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. 

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आपको बताा दें कि इससे पहले मंगवार को रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका का विरोध किया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है. वाड्रा ने अपने जवाब में कहा कि इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है जब उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया हो और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का भी कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि ईडी उनके पास से मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को पहले ही जब्त कर चुकी है. उन्होंने दावा किया कि ईडी बेमतलब की जांच कर रही है और उसके पास उनके खिलाफ आरोपों के समर्थन में कुछ भी सामग्री नहीं है. मामले पर सुनवाई के लिए 26 सितंबर यानी की तारीख मुकर्रर की गई थी. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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