प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है.

प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रव्रर्तन निदेशालय ने कोलकाता की कंपनी की प्रॉपर्टी जब्त की है

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कोलकाता की एक कंपनी की 107 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने मंगलवार को बताया कि यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गयी है. ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई कोलकाता की फेयर डील सप्लायर्स के निदेशकों के खिलाफ की गयी. इसमें कंपनी की कोयंबटूर की भूमि और इमारत, अहमदाबाद में एक कार्यालय इमारत, एक फार्म हाउस, बंगला और सात सावधि जमा खातों को कुर्क किया गया है. इस पूरी संपत्ति का कुल मूल्य 107.73 करोड़ रुपये है.

ईडी ने एक बयान में कहा कि कंपनी और उसके निदेशक राम प्रसाद अग्रवाल, नारायण प्रसाद अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, सौरभ झुनझुनवाला और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है.

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सीबीआई के आरोप पत्र का अध्ययन करने के बाद ही ईडी ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. कंपनी और निदेशकों पर कोलकाता में यूको बैंक की कॉरपोरेट शाखा में शेयर बाजारों के फर्जी दस्तावेजों या उन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हुये विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं लेने और विदेश में ऋण के लिए गारंटी पत्र लेकर कथित धोखाधड़ी का आरोप है. 



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)