दिल्ली के पूर्व कानूनमंत्री सोमनाथ भारती को हाईकोर्ट से राहत, दो दिन तक गिरफ्तारी पर रोक

दिल्ली के पूर्व कानूनमंत्री सोमनाथ भारती को हाईकोर्ट से राहत, दो दिन तक गिरफ्तारी पर रोक

सोमनाथ भारती (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व कानूनमंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती को जहां सोमवार को स्थानीय कोर्ट ने कोई राहत न देते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था वहीं, आज मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए दिल्ली पुलिस को दो दिनों तक उन्हें गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है।

बता दें कि 'आप' विधायक सोमनाथ भारती ने आज दिल्ली हाईकोर्ट से घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षा मांगी थी। भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया है।

न्यायमूर्ति बीडी आनंद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ भारती के आग्रह पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई थी। इससे पहले उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने अदालत को बताया कि यह मामला अत्यंत आवश्यक है और उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी के पूरे आसार हैं।

अधिवक्ता विजय अग्रवाल कृष्णन की सहायता कर रहे हैं। कृष्णन ने यह भी अदालत को बताया कि अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के तत्काल बाद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त ने भी कहा है कि उन्हें (भारती को) गिरफ्तार किया जा सकता है। तब न्यायाधीशों ने इस मामले आज ही समुचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया था।

भारती के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सोमवार को निचली अदालत ने भारती की अग्रिम जमानत का आग्रह करने वाली याचिका खारिज कर दी थी और अन्य अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर दिया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) संजय गर्ग ने कल भारती का अग्रिम जमानत संबंधी आग्रह यह देखते हुए खारिज कर दिया था कि विधायक की पत्नी लिपिका मित्रा ने भारती के खिलाफ यह दूसरी शिकायत दर्ज कराई है।

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लिपिका ने शिकायत में आरोप लगाया है कि पुलिस की ‘महिलाओं के खिलाफ अपराध निरोधक शाखा’ के समक्ष आश्वासन दिए जाने के बावजूद उन्होंने (भारती ने) अपने आचरण में सुधार नहीं किया।