"डॉक्टरों की चिंता वाजिब है" : NEET PG में EWS कोटे के मामले में केंद्र की SC से तुरंत सुनवाई की फिर गुहार

CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर

नई दिल्ली:

NEET-PG में EWS कोटे के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फिर से तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई है. केंद्र सरकार ने कहा कि डॉक्टर इस मामले को लेकर सही चिंचित हैं. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई बुधवार को करने को तैयार है. CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे. उन्होंने कहा कि इस मामले में तीन जजों की बेंच का गठन करना है. हम देखते हैं कि क्या बुधवार को एक बेंच का गठन किया जा सकता है. 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया जाए. इस मामले में काउंसिलिंग शुरू करने के लिए अदालत के अंतरिम आदेशों की जरूरत है. इससे पहले सोमवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि वो CJI से बात कर मामले की सुनवाई जल्द करने की कोशिश करेंगे. 

NEET PG मामला : EWS मापदंडों में इस साल बदलाव नहीं करेगी सरकार, 8 लाख ही होगी आय-सीमा

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच को करनी है जो अलग- अलग बेंचों में हैं. ऐसे में स्पेशल बेंच का गठन किया जाना है. तब तक केंद्र केस के पक्षकारों को इसकी जानकारी दे ताकि वो जवाब दाखिल कर सकें. 

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दरअसल, केंद्र वर्तमान सत्र के लिए EWS कोटे में 8 लाख रुपये तक की आय के मापदंड में बदलाव नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये बताया है. केंद्र ने दाखिलों के लिए काउंसलिंग कराने की इजाजत मांगी है. साथ ही कहा इस साल वो 8 लाख रुपए तक की आयवर्ग वाले अभ्यर्थियों को ही EWS के तहत दाखिला देना चाहता है. क्योंकि बीच रास्ते में मापदंड में बदलाव से पेचीदगी बढेंगी. एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मंज़ूरी मांगी है. केंद्र ने कहा कि अगले सत्र से EWS के मामदंडों में बदलाव किया जा सकता है.