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This Article is From Aug 25, 2017

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज के फैसले पर सवाल उठाने को लेकर अरविंद केजरीवाल को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में सुनवाई तेज करने के एकल जज के फैसले पर सवाल उठाने को लेकर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज के फैसले पर सवाल उठाने को लेकर अरविंद केजरीवाल को लगाई फटकार
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में सुनवाई तेज करने के एकल जज के फैसले पर सवाल उठाने को लेकर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें उन्होंने अपने और आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई तेज करने के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की थी. हाईकोर्ट ने कहा कि मामलों की सुनवाई तेज गति से करना उसका कर्तव्य है, तेज गति से सुनवाई सुनिश्चित करना एकल न्यायाधीश की गलती नहीं कही जा सकती.

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इससे पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित रूप से झूठा हलफनामा दायर करने को लेकर अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली के नए आवेदन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से आज जवाब मांगा था. आरोप है कि हलफनामे में केजरीवाल ने गलत बयानी की कि उन्होंने पहले से चल रहे मानहानि के मामले में अपने वकील को केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा था.

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न्यायमूर्ति मनमोहन ने इस संबंध में केजरीवाल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में उनसे जवाब मांगा. उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर के लिए निर्धारित की है. अरुण जेटली ने केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

उन्होंने अपने एक नए आवेदन में कहा है कि केजरीवाल ने जवाब में इससे इनकार किया है कि उन्होंने वरिष्ठ वकील को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का निर्देश दिया था, हालांकि, उनके पूर्व वकील राम जेटमलानी ने दो दिन बाद ही इसका खंडन कर दिया था.


(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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