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नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। इसके पहले हाईकोर्ट ने ई−रिक्शा को लोगों के लिए ख़तरा बताते हुए रोक लगा दी थी और 14 अगस्त को सुनवाई की तारीख मुकर्रर रखी थी। इसके ख़िलाफ़ ई−रिक्शा वालों ने पुनर्विचार करने की अपील की। जबकि सरकार भी कह रही है कि ई रिक्शा को कानून के दायरे में लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि त्रिलोकपुरी में ई-रिक्शा की टक्कर से तीन साल के बच्चे की कढ़ाई में गिरकर मौत हो गई थी जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिया था।