आंध्र-तेलंगाना में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है. (फाइल फोटो)
खास बातें
- दिल्ली सरकार ने जारी किए नए आदेश
- आंध्र-तेलंगाना से आने वालों के लिए ये नियम
- 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh Covid 19 Varient) और तेलंगाना (Telangana Covid 19) से दिल्ली (Delhi) आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा. दिल्ली सरकार का यह आदेश एयरलाइन/ट्रेन/ बस/ कार/ ट्रक या किसी भी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों पर लागू होगा. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोनावायरस (Coronavirus) का बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है.
दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इन दो राज्यों से दिल्ली आता है और यह दिखाता है कि उसने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं या नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट उसके पास हो, जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा. अगर किसी सूरत में उस व्यक्ति के लिए होम क्वारंटीन की सुविधा उपलब्ध न हो तो उसको इंस्टीट्यूशनल या पेड क्वारंटीन की सुविधा दी जा सकती है.
महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में आए 62,194 नए मामले, 853 मरीजों की मौत
जो भी व्यक्ति इस तरह के नियमों का उल्लंघन करेगा, उसको 7 दिनों के लिए सरकारी इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा. इन दोनों राज्यों से जो लोग अपने राज्यों के भवन में जाएंगे, वहां पर इन नियमों का पालन करवाना रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी.
जो लोग होटल, रिजॉर्ट, हॉस्टल आदि में जाएंगे, वहां पर इनके मालिक की जिम्मेदारी होगी और सड़क के रास्ते इन दो रास्तों से जो लोग दिल्ली में प्रवेश करेंगे, उनकी जिम्मेदारी संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के डीसीपी की होगी.
'कोई आराम नहीं': दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती लाशों के बोझ से जूझ रहे श्मशान घाट के कर्मी
हालांकि इन दो राज्यों से अगर कोई सरकारी या संवैधानिक संस्था के लोग किसी औपचारिक काम से दिल्ली आएंगे तो उनको छूट होगी, अगर वो बिना लक्षण वाले हों तो.
VIDEO: कोरोना के म्यूटेंट स्ट्रेन पर वैक्सीन असरदार, बच्चों के लिए भी सुरक्षित : अदार पूनावाला